दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को यौन उत्पीड़न मामले की जानकारी आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक करने का आदेश क्यों दिया?
-राकेश चौबे की कलम से-
Positive India:Rakesh Choubey:
#दिल्ली कोर्ट ने ईडी को यौन उत्पीड़न मामले की जानकारी आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करने से छूट देती है।
#दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता को यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया।
#न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में आएगी और इस प्रकार ईडी आरटीआई अधिनियम के तहत छूट का दावा नहीं कर सकता है।
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करने से छूट देती है।
इस प्रावधान का हवाला देते हुए मई 2017 में ईडी ने यौन उत्पीड़न मामले में एक अधिकारी के खिलाफ आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया था।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने मार्च 2019 में ईडी को संगठन के एक कर्मचारी, आरटीआई आवेदक को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। इस फैसले को केंद्रीय एजेंसी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने पहले ईडी द्वारा एक कर्मचारी को सेवा रिकॉर्ड की आपूर्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए मामले को लंबित रखा था।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस मामले में कहा था कि सेवा से संबंधित जानकारी की आपूर्ति न करना मानवाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।
ईडी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने हाई कोर्ट के तर्क को मंजूरी नहीं दी लेकिन कानून के सवाल को खुला रखा।
इस पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने राय दी कि इस मुद्दे पर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार करना होगा। मौजूदा मामले में कोर्ट ने कहा,
“इस मामले में, इस न्यायालय की राय में, यौन उत्पीड़न के आरोपों की जानकारी का खुलासा न करना स्पष्ट रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में आएगा, जैसा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 24 के प्रावधानों द्वारा छूट दी गई है। ”
हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने यौन उत्पीड़न के किसी भी आरोप की जांच नहीं की है और यह आदेश केवल आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी के संबंध में है।
इस बीच, एक संबंधित मामले में, उच्च न्यायालय ने माना है कि ईडी के भर्ती नियमों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई मानवाधिकार उल्लंघन शामिल नहीं होगा।
न्यायमूर्ति सिंह ने ईडी को जानकारी का खुलासा करने का निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए कहा था, “ईडी को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत उक्त जानकारी का खुलासा करने से छूट दी गई है।