वाहनों की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जाएगी लोकसभा निर्वाचन 2019 मै।
लोकसभा निर्वाचन 2019 : रिटर्निंग ऑफिसर देगा अनुमति ।
पॉजिटिव इंडिया:धमतरी.
लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत् मतदान दिवस को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को वाहन की पात्रता होगी। पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी के अपने उपयोग के लिए एक वाहन तथा अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, कार्यकर्ता अथवा पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक-एक वाहन, जैसे कि यदि किसी लोकसभा क्षेत्र में आठ विधानसभा क्षेत्र है, तो अभ्यर्थी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से आठ वाहन, कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता के लिए, एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन स्वयं के लिए सहित अधिकतम दस वाहन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।
मतदान दिवस के वाहनों के लिए पृथक से आवेदन रिटर्निंग आफिसर के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा। मतदान दिवस के लिए अभ्यर्थी को वाहनों की अनुमति मात्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा दी जाएगी। अनुमति आदेश संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित सहायक व्यय प्रेक्षक/लेखा टीम को प्रसारित किया जाएगा।