Positive India:Raipur;28 Sept 2020:
एक सप्ताह के सख्त लॉकडाउन के बाद रायपुर प्रशासन ने अनलाकॅ करने का फैसला ले लिया है।
रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। रायपुर में 29 सितंबर से सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय के अनुरूप ही खुलेंगे। दुकानों को 8 बजे रात तक ही खोला जा सकेगा, जबकि पेट्रोल पंप व मेडिकल अपने निर्धारित समय के अनुसार खोले और बंद किये जा सकेंगे।
रेस्टोरेंट व होटल से होम डिलिवरी रात 10 बजे तक करायी जा सकेगी। हर ऑफ़िस में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाइज करना अनिवार्य तथा होगा। अगर कलेक्टर के इस निर्देश की अवहेलना होगी, तो कार्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, जिसके तहत उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर कोई होम क्वारंटीन के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जायेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने के एवज में 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
दुकानदार के द्वारा फीजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के नियम के उल्लंघन पर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा।
अनलाकॅ के दौरान किसी भी व्यक्ति या दुकानदार द्वारा जुर्माना नहीं देने की स्थिति मे उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। अगर कोई दुकानदार दूसरी बार भी नियम का पालन नहीं करता है तो दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा।