उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने दिए त्वरित कार्यवाही के आदेश
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट सख्त ।
Positive India:प्रयागराज;विनीत दुबे:
69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण के बाद सफल घोषित हुए प्रदीप कुमार व 11अन्य याचियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचियों के अधिवक्ता का कहना है कि सभी अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद सफल घोषित किए गए, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी है, क्योंकि सरकार द्वारा काउंसलिंग के लिए वेबसाइट नहीं खोली गई । इस पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने विभाग द्वारा 8 जुलाई 2020 को जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि 25 जून 2020 को ही याचियों को सफल घोषित कर दिया गया था और सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण आगे की कार्यवाई बाधित हो गई ।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने निर्देश दिया कि उक्त शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पहले से ही लंबित चल रही है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अतः अभ्यर्थियों की समस्याओं को समझते हुए राज्य सरकार संबंधित मामले में शीघ्र कार्यवाही करे।
संवाददाता:विनीत दुबे-एडवोकेट,इलाहाबाद हाई कोर्ट।