www.positiveindia.net.in
Horizontal Banner 1

तर्कसम्मत आदेश पारित करें तहसीलदार : हाईकोर्ट

Ad 1

Positive India:संवाददाता विनीत दुबे:
संत कबीरनगर की राशन की दुकान, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए सरकारी रेट पर राशन उपलब्ध कराया जाता है ,तहसीलदार ने उस दुकान का निलंबन पत्र जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ याची मंगरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है । निलंबन पत्र में कई कार्ड धारकों का बयान दर्ज है । धारकों का आरोप है कि उन्हें राशन जैसे दाल, चीनी, चावल, गेहूं आदि सामान सरकारी रेट से ज्यादा ऊंचे दामों में मिलते हैं । याची के अधिवक्ता का कहना है कि निलंबन पत्र के आरोप अस्पष्ट,बदनियत से तैयार किए गए और निराधार हैं, इसलिए याची ने निलंबन पत्र के आरोपों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।

Gatiman Ad Inside News Ad

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने याची को वितरण रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर कोर्ट के सामने दिखाने का आदेश दिया है, साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिया कि अगर याची अपना जवाब निश्चित समयावधि में लगाता है, तो उसके जवाब का परीक्षण करने के बाद उसे अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाए । इसके अलावा कोर्ट ने तहसीलदार को यह भी निर्देश दिया कि वह शासनादेश के अनुसार मामले पर विधिपूर्वक कार्यवाही करें और एक तर्कसंगत आदेश पारित करें ।

Naryana Health Ad

इसके साथ ही अगले दो महीनों तक तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी गई और याची की दुकान का निलंबन आंशिक रूप से रद्द कर उसे राशन आपूर्ति की अनुमति दी गई । याची को जो सुविधा दी गई है, वह केवल संबंधित अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश तक ही लागू होगी ।
संवाददाता: विनीत दुबे-एडवोकेट,इलाहाबाद हाई कोर्ट

Horizontal Banner 3
Leave A Reply

Your email address will not be published.