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बलौदाबाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग ने रोके छह बाल विवाह

माह अप्रैल में अब तक 06 नाबालिगों (विवाह हेतु निर्धारित आयु लड़का -21 वर्ष, लड़की - 18 वर्ष) से कम आयु के विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई है।