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सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने से मेहनतकश श्रमिकों के चेहरे खिले

बिलासपुर जिले के लगभग 10 हजार श्रमिकों को मिलेगा फायदा

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Positiveindia :Bilaspur;छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न उपक्रमों, कारखानों, उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। सरकार के इस फैसले से उद्योगों में कार्यरत श्रमिक जो कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उनके चेहरे खुशी से खिल गये है।
छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से बिलासपुर जिले के उद्योगों में कार्यरत लगभग 10 हजार कर्मचारियों एवं श्रमिकों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन नियम 1963 उन संस्थानों पर लागू है जिनमें पिछले 12 माह के दौरान 30 या अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं। उक्त अधिनियम एवं नियम के तहत वर्तमान में कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष है। जिसे बढ़ाकर 60 वर्ष करने की कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की गई है। सरकार के इस फैसले पर सिरगिट्टी औद्योगिक प्रक्षेत्र बिलासपुर स्थित बीईसी फर्टिलाइजर्स कारखाने में इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने वाले 56 वर्षीय श्री मोहम्मद मुस्तीम ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 2 वर्ष की सेवा और बढ़ने से अब वह अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर पायेगा। उसकी बेटी कॉलेज में अंतिम वर्ष में पढ़ रही है तथा आगे वह पीएचडी करना चाहती है। उसकी सेवानिवृत्ति नजदीक होने के कारण वह दुखी था कि बेटी के सपने को कैसे पूरा कर पायेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले ने उसकी मुश्किलें दूर कर दी हैं।

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