www.positiveindia.net.in
Horizontal Banner 1

साक्षात्कार एवं चयन समिति में एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग का अलग-अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र जारी

laxmi narayan hospital 2025 ad

पॉजिटिव इंडिया :रायपुर, 29 जून 2020.

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.