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राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स ने निर्वाचन व्यय लेखा दल , एमसीएमसी सदस्यों, उड़नदस्ता और निगरानी दलों को दिया प्रशिक्षण

राजनीतिक विज्ञापन के लिये मीडिया अनुप्रमाणन अनिवार्य बैनर-पोस्टर एवं पेम्पलेट में मुद्रक और प्रकाशक का उल्लेख जरूरी

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पॉजिटिव इंडिया :रायपुर. 31अगस्त 2019
विधानसभा उप निर्वाचन-2019 के तहत दंतेवाड़ा जिले के निर्वाचन व्यय लेखा दल, मीडिया मॉनिटरिंग एवं अनुप्रमाणन समिति सहित उड़नदस्ता दल, वीडियो सर्वीलॉंन्स दल व स्थैतिक निगरानी दलों का प्रशिक्षण आज दंतेवाड़ा कलेक्टोरेट के सभागार में सम्पन्न हुआ।
राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स ने पॉवरपाइंट प्रस्तुति के जरिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय लेखा, राजनीतिक विज्ञापन और पेड न्यूज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मास्टर्स ट्रेनर्स श्री पुलक भट्टाचार्य ने उड़नदस्ता दलों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुए बताया कि राजनीतिक प्रचार-प्रसार सहित आयोजनों और अन्य गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें। किसी भी स्थान पर मतदाताओं को निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये नकद या पारितोषिक देने अथवा लेने की जानकारी मिलती है तो नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी तरह वीडियो सर्वीलॉंन्स दलों के द्वारा सभा, रैली,जुलूस इत्यादि में समयपूर्व पहुंचकर मंच, स्टार प्रचारक, ध्वनि विस्तारक यंत्र, कुर्सियों, टेंट, दर्शकों सहित वाहनों आदि का बारिकी के साथ वीडियोग्राफी कराएं। ऐसे आयोजनों में सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, ताकि निर्वाचन व्यय लेखा दल को निर्वाचन व्यय का आंकलन करने में सहूलियत हो। स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा निर्धारित चेक पोस्ट में प्रत्येक वाहनों की सघन जांच कर नकद राशि लाने-ले जाने वालों, पारितोषिक सामग्री का परिवहन, प्रचार सामग्री के परिवहन इत्यादि की निगरानी सुनिश्चित किया जाये और नियमानुसार कार्रवाई किया जाये। इस दौरान सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जाये।
प्रशिक्षण में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री श्रीकांत वर्मा ने मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया अनुप्रमाणन समिति के कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, एफएम रेडियो और सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर सतत निगरानी रखी जाये। राजनीतिक विज्ञापन के लिये मीडिया अनुप्रमाणन अनिवार्य है। वहीं पेड न्यूज की नियमित मॉनिटरिंग करें और किसी अभ्यर्थी के पक्ष में पेड न्यूज प्रकाशित हो, तो नियमानुसार कार्यवाही कर पेड न्यूज के व्यय का आंकलन करने सहित सम्बंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ी जाये। राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिये प्रकाशित बैनर, पोस्टर एवं पेम्पलेट में मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। इन प्रचार सामग्रियों के प्रकाशन के पूर्व नियमानुसार अनुप्रमाणन एवं अनुमति आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यू.एस. अग्रवाल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष मिश्रा और श्री सचिन भूतड़ा ने प्रशिक्षु अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अनुभव साझा करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया।

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