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बसो में भी अब अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए अधिसूचना जारी

अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए अधिसूचना जारी

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Positive India :Delhi;
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रेणी III बसों [‘श्रेणी III’ वाहन वे हैं, जिन्हें लंबी दूरी के यात्री परिवहन के लिए, बैठकर जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है] और स्कूल बसों के लिए 27 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार एआईएस (वाहन उद्योग मानक) -135 में संशोधन के माध्यम से बसों के यात्री (या बैठने वाले) कक्ष में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है।
वर्तमान में, एआईएस-135 के तहत, इंजन कक्ष से लगने वाली आग के लिए आग का पता लगाने, चेतावनी देने और इसके शमन की प्रणाली को अधिसूचित किया जाता है। आग की घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि यात्रियों को नुकसान मुख्य रूप से यात्री कक्ष में गर्मी और धुएं के कारण होता है। यदि आग की घटनाओं के दौरान थर्मल प्रबंधन द्वारा यात्रियों की निकासी के लिए अतिरिक्त समय देकर यात्री कक्ष में गर्मी और धुएं को नियंत्रित किया जाए, तो इस नुकसान को रोका जा सकता है।
बसों के लिए पानी की सूक्ष्म बूंदों पर आधारित सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली और एक पृथक आग चेतावनी प्रणाली को यात्री डिब्बे में तापमान को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सीएफईईएस) एक डीआरडीओ प्रतिष्ठान है, जो अग्नि जोखिम मूल्यांकन, अग्नि शमन प्रौद्योगिकियों, मॉडल बनाने और अनुरूपता परीक्षण आदि के क्षेत्र में कार्यरत है। इस केंद्र के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के परामर्श से मानक में यह संशोधन किया गया है।

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