Poditive India:संवाददाता,प्रयागराज:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की मांग के अनुसार 24 अगस्त से खुली अदालत में बहस की अनुमति दे दी गई है । अभी तक केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई विशेष पीठों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व खुली अदालत में सुनवाई का करने का आदेश जारी किया है । अब दाखिले के साथ शारीरिक रूप से कार्यालय में मुकदमों का दाखिला किया जा सकेगा। अब सुनवाई की कोई अर्जेंसी अर्जी देने की जरूरत नहीं होगी ।
न्यायालय के आदेशानुसार 24 अगस्त से हाईकोर्ट में 32 अदालतें बैठेंगी । वहीं 25 अगस्त से 10 से 21 अगस्त तक के निर्धारित तारीखों के अनुसार मुकदमों की सुनवाई की जाएगी । कोर्ट की संख्या बढ़ने से मुकदमों की सुनवाई तेजी से होगी ।