www.positiveindia.net.in
Horizontal Banner 1

ऑनलाईन शिक्षा के नाम पर निजी स्कूल संचालक नहीं कर सकेंगे फीस वसूली

laxmi narayan hospital 2025 ad

पॉजिटिव इंडिया: रायपुर; 22 जून 2020

ऑनलाईन शिक्षा के नाम से निजी स्कूल संचालक अब पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे। ऑनलाईन शिक्षा के नाम से निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूली की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा ऑनलाईन क्लास के नाम से फीस वसूली पर रोक लगा दी है। यदि कोई निजी विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस विद्यालय के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि सभी निजी स्कूल लॉकडाउन के अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को परेशानी न हो। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में अथवा मोबाइल के माध्यम से स्कूल फीस वसूली के लिए संदेश प्रसारित नहीं किया जाए। निजी स्कूल में किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पालकों की बैठक आयोजित न की जाए। ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली के लिए पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाए।

Leave A Reply

Your email address will not be published.