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तलाक के लिए एक साल की अवधि बिताना जरूरी

धारा 13 बी के तहत एक साल के बाद ही सहमति से तलाक हो सकता है।

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Positive India: Allahabad:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले मे कहा है कि शादी के एक साल के भीतर आपसी सहमति से तलाक का मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि धारा 13 बी के तहत एक साल के बाद ही सहमति से तलाक हो सकता है। यह फैसला न्यायमूर्ति एस के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रयागराज के अर्पित गर्ग व आयुषी जायसवाल के बीच तलाक से इन्कार करने के परिवार न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए दिया है।
-विनीत दुबे-

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