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जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

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Positive India:Raipur: माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के निर्देशानुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के पालन पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति की छठवीं बैठक जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को 31 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिये। उन्होंने दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र (एस.ई.सी.एल.) और रेलवे को भी एक्शन प्लान जमा करते हुए एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली के निर्देशों और प्रकरण क्रमांक-606/2018 की जानकारी दी गई। इसके तहत माननीय एन.जी.टी. द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहापुर के इस प्रकरण में शैलेश सिंह विरूद्ध शीला हॉस्पिटल के प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग को तत्काल एक्शन प्लान तैयार कर उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है, अन्यथा उनके विरूद्ध 1 अक्टूबर 2019 के बाद एक करोड़ रूपये प्रतिमाह जुर्माना किया जायेगा।

बैठक के प्रारंभ में पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्रभारी सदस्य सचिव जॉन लकड़ा ने नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के परिपालन में एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णयों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने विभागीय कार्यो का प्रस्तुतीकरण दिया।

ठोस चिकित्सा अपशिष्ट बैठक में सचिव कृषि विभाग हेमंत पहारे, सचिव जल संसाधन विभाग अविनाश चंपावत, सचिव गृह, जेल एवं परिवहन विभाग अरूण देव गौतम, अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एस.आर.पी. कल्लूरी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्रीमती संगीता पी., केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड भोपाल के डॉ.आर.पी. मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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