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नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृत्युदंड

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पॉजिटिव इंडिया:ओडिशा,बारीपदा, 29 अगस्त 2019.
(भाषा) पिछले साल आठ वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 25 साल के एक व्यक्ति को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) मोहम्मद इरशादुन नबी ने यहां जामिनीकांत महंत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण संबंधी पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया और मृत्युदंड सुनाया।
न्यायाधीश ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बेतनाती थाने के तहत गौरदबासा गांच के महंत ने पिछले साल 15 जून को गांव की ही नाबालिग बच्ची को अगवा किया और उसे पास के जंगल में ले गया।
दोषी ने जंगल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़ दिया।
गांव वालों की सूचना पर जंगल से लड़की का शव बरामद किया गया और पुलिस ने महंत को गिरफ्तार कर लिया।

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