मंदसौर जिले में मतदताओ को डी गई विशेष सुविधा।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध।
पॉजिटिव इंडिया:
मध्य प्रदेश मंदसौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पुर्ण प्रतिबंध रहेगा:इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पुर्ण प्रतिबंध रहेगा। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं। धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड अथवा दोनों किया जा सकता है।
टोल फ्री नम्बर 1950 पर 24 घण्टे हो रही है सुनवाई:
लोक सभा निर्वाचन 2019 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय मंदसौर में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम, स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष टोल फ्री नम्बर-1950 है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है, कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप से में कोई परितोषण देता है, या लेता है, या कोई व्यक्ति किसी अभ्यथी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या निर्वचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की रिश्वत की पेशकश करता है, या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो उसके द्वारा कन्ट्रोल रूम पर सूचित किया।
बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता:
लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैं, वहीं व्हीलचेयर एवं ट्राइसाइकिल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग मतदाताओं और गर्भवती मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गई हैं।