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महासमुंद :मतदान दिवस और उसके पहले दिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण

विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदनों पर त्वरित निर्णय लेंगीं मीडिया प्रमाणन समिति

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पॉजिटिव इंडिया: महासमुंद

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने आज यहां कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के लिए मतदान दिवस तथा उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्रमाणन अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन तथा उसके पहले दिन कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करेंगे। जिला मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत महासमुंद संसदीय क्षेत्र में द्वितीय चरण के अंतर्गत 18 अपै्रल 2019 को निर्वाचन हो रहा हैं। श्री जैन ने बताया कि स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रिंट मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को पहले भी अवगत कराया गया है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण के लिए 18 अप्रैल तथा उसके एक दिवस पहले 17 अप्रैल 2019 को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मोहम्मद खान, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.एस. मरकाम सहित मीडिया के प्रतिनिधि एवं राजनैतिक दल के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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