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लोक सभा द्वारा तीन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली श्रम संहिताओं को पारित किया

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Positive India:Delhi;23 September 2020

लोक सभा द्वारा तीन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली श्रम संहिताओं को पारित किया
श्री गंगवार ने इस बात पर बल दिया कि इन श्रम संहिताओं में श्रम कल्याण उपबंधों से संबंधित कई ‘महत्वपूर्ण परिवर्तन‘ किए गए हैं
नई श्रम संहिताओं में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है
ईएसआईसी और ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा आवरण को और व्यापक बनाकर सभी कामगारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया है
गिग तथा प्लेटफार्म कामगारों के साथ-साथ 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए “सामाजिक सुरक्षा निधि” की स्थापना से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को और व्यापक बनाने में सहायता मिलेगी
महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता,नियतकालिक कर्मचारी की सेवा शर्तें, उपदान, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा नियमित कर्मचारी की तरह ही होंगी
दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने का 50 प्रतिशत भाग कामगार को अन्य बकायों के साथ दिया जाएगा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी माहौल उपलब्ध कराने के लिए “राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बोर्ड” की स्थापना की जाएगी
श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल किया जाएगा
गिग तथा प्लेटफार्म कामगारों के साथ-साथ बागान कामगार भी ईएसआईसी के लाभ प्राप्त करेंगे
पूर्व में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कामगारों के बजाय अब सभी प्रवासी कामगारों को शामिल किया जाएगा
बेहतर लक्ष्य निर्धारण, स्किल मैपिंग और कामगारों द्वारा सरकारी योजनाओं के उपयोग में सहायता के लिए कानून के माध्यम से प्रवासी कामगारों पर डेटाबेस
प्रवासी कामगारों को वर्ष में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा के लिए ‎नियोक्ता से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा
प्रवासी कामगारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए हेल्प लाइन की शुरुआत
इन संहिताओं से उत्पादकता में वृद्धि लाने तथा रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए सामंजस्य युक्त औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा
इन श्रम संहिताओं से सभी संहिताओं के लिए एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी के प्रावधान से एक पारद‎र्शी, जवाबदेह और सरल कार्यतंत्र की स्थापना होगी
निरीक्षक को अब निरीक्षक-सह-सु‎विधा प्रदाता बनाया गया है तथा इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए यादृच्छिक (रैंडम) रूप से वेब आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू करना

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