लॉकडाउन ब्रेकिंग: रायपुर में लॉकडाउन 26 तारीख तक बढ़ा
शादी समारोह तथा अंत्येष्टि में सिर्फ 10 लोगों को अनुमति।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने 9 तारीख से जारी लाकॅडाउन को 26 अप्रैल सुबह 6:00 बजे तक बढ़ा दिया है।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार सभी केंद्रीय, शासकीय और अशासकीय प्रतिष्ठान पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
इस दौरान रायपुर की सभी सीमाएं सील रहेंगी।
सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, क्लीनिक, वेटरनरी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर इत्यादि अपने समय अनुसार खुलेंगे। मेडिकल स्टोर संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
पीडीएस की दुकानों को खाद्य नियंत्रक की अनुमति से समय अवधि में खोलने की अनुमति होगी।
सभी तरह की दुकानें थोक एवं फुटकर बंद रहेंगी, परंतु किसानों तथा उत्पादकों को फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रोसरी(चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली, मोहल्लों व एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति ठेलो द्वारा होगी, जिसका समय सुबह 6:00 से 2:00 बजे तक ही होगा।
दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण तथा न्यूज़ पेपर सप्लाई सुबह 6:00 से 8:00 बजे तथा शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक ही होगी। दूध वितरण का कार्य दुकान के सामने बिना दुकान खोले ही होगा।
पेट शॉप तथा एक्वेरियम संचालक अपनी दुकाने 6 से 8 एवं शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक खोल पाएंगे ताकि वे पैट एवं अन्य जानवरों को चारा खिला सके।
एलपीजी की बुकिंग ऑनलाइन होगी तथा इसका डिस्ट्रीब्यूशन डोर टू डोर होगा।
इंडस्ट्रियल हाउसेस, कंपनियां अपने मजदूरों को कार्य स्थल पर कार्य करवा सकेंगे।
समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।
लाकॅडाउन के दौरान शादी आयोजन में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं उसी प्रकार अंत्येष्टि तथा दशगात्र में भी सिर्फ 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। अपना रजिस्ट्रेशन दिखा कर लोग वैक्सीनेशन करवा सकेंगे।