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बिना फेस-मास्क पहने निकलने पर होगी कानूनी कार्यवाही

कोरोना कहर से निपटने योगी सरकार का आदेश

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Positive India:प्रयागराज,10 अप्रैल:
कोरोना वायरस(Coronavirus) की रोकथाम के लिए यूपी की योगी(Yogi) सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में योगी सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

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महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम विनियमावली 2020 के संयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस-मास्क पहनना अनिवार्य है । चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ट्रिपल लेयर फेस-मास्क पहनना जरूरी है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाकर पहना जा सकता है। इस फेस-कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि फेस कवर उपलब्ध ना हो, तो गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि को फेस-कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उपयोग में लाया गया फेस-कवर कभी भी बिना धोए पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी फेस-कवर को पुनः उपयोग में लाने से पहले साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए । इसके साथ ही चिकित्सा कर्मियों के लिए भी एन-95 मास्क(N95 Mask) का प्रयोग उपयुक्त माना गया है।

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इसके अतिरिक्त कोरोना(Corona) लाकॅडाउन(Lockdown)के दौरान बिना फेस-कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना, लोगों से मिलना-जुलना महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ उचित विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके तहत 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।

संवाददाता:विनीत दूबे-एडवोकेट,इलाहाबाद हाईकोर्ट।
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