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राज्य स्तरीय उड़न दस्ता दल के द्वारा कीटनाशी विनिर्माण इकाईयों एवं बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण

दुर्ग और रायपुर के इकाईयों में निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई

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Positiveindia :Raipur;
कृषि विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने कीटनाशी विनिर्माण इकाईयों एवं बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें से एक दल जिला दुर्ग के ग्राम रवेलीडीह क्षेत्र में स्थित कंपनी तथा एक दल के द्वारा रायपुर जिले के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित कीटनाशक विनिर्माण इकाई एवं विक्रय इकाई में दबिश दी गई। कीटनाशी इकाईयों में कीटनाशी अधिनियम एवं बीज नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर स्कंध को बंद किए जाने की कार्रवाई की गई तथा दल द्वारा जांच हेतु नमूने भी लिए गए। जिले की एक इकाई को विनिर्माण एवं विक्रय प्रतिबंध लगाकर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। संचालक कृषि ने जानकारी दी है कि जिला दुर्ग के ग्राम रवेलीडीह में स्थित कीटनाशक विनिर्माण इकाई एवं बीज कंपनी मेसर्स अथर्वा एग्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड में मयंक बघेल, सहायक संचालक कृषि के द्वारा निरीक्षण किया गया। कंपनी के पास उर्वरक विनिर्माण, विक्रय एवं भण्डारण का लाईसेंस नहीं होने के बाद भी परिसर में उर्वरक का भण्डारण पाया गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 का उल्लंघन पाये जाने पर भण्डारित उर्वरक के समस्त स्कंध को आगामी आदेश तक निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा उक्त कंपनी द्वारा निर्मित एक ऐसे कीटनाशक का स्कंध भण्डारित पाया गया जिसका लाईसेंस उनके द्वारा नहीं लिया गया है। साथ ही उनके गोदाम में भारी मात्रा में मृत स्कंध (एक्सपायर्ड स्टाक) के कीटनाशक भी भण्डारित पाए गए। कीटनाशी अधिनियम-1968 का उल्लंघन पाए जाने पर भण्डारित कीटनाशक के समस्त स्कंध के विक्रय, उपयोग को आगामी 30 दिवस तक प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा उक्त कंपनी के बीज गोदाम में एक ऐसे कंपनी का धान बीज भण्डारित पाया गया। जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में बीज विक्रय, भण्डारण का लाईसेंस नहीं लिया गया है। बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश-1983 का उल्लंघन पाए जाने पर उक्त धान बीज के भण्डारित समस्त स्कंध के विक्रय, उपयोग को आगामी 30 दिवस तक प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई तथा उक्त कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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