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उच्च न्यायालय ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इंकार किया

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पॉजिटिव इंडिया: नयी दिल्ली, 20 अगस्त ,
(भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया।इससे पहले उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक मीडिया समूह को दी गयी एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुयी थीं।
इसके बाद ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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