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आश्रय गृहों की स्थिति पर अधिवक्ता के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर र्हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

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Positive India:प्रयागराज;1 जुलाई 2020:
कानपुर के आश्रय गृहों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए अधिवक्ता फारुख खान ने 22/06/2020 को एक पत्र लिखा, जिसका हवाला देते हुए राजहंस बंसल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी । याची के अधिवक्ता श्वेताश्व अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि कानपुर के आश्रय गृहों की स्थिति के संबंध में फारूख खान के द्वारा एक नियमित याचिका दाखिल की जाएगी । उनके द्वारा लिखित पत्र से संदर्भ ग्रहण करके राजहंस बंसल ने यह याचिका दाखिल की है। दरअसल अधिवक्ता फारुख ने वह पत्र जल्दबाजी में केवल प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर लिख दिया था, उन्होंने संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों की जांच स्वयं नहीं की थी । अधिवक्ता श्वेताश्व अग्रवाल का पक्ष सुनकर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व एसडी सिंह की खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक अधिवक्ता का ऐसा गैर- जिम्मेदाराना व्यवहार निंदनीय है और इसे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अतः इस याचिका को निराधार मानते हुए खारिज किया जाता है ।

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संवाददाता:विनीत दुबे-एडवोकेट;इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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