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आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत नहीं दर्ज होगा मुकदमा

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Positive India:प्रयागराज संवाददाता;12 सितम्बर 2020:
हाईकोर्ट ने एफआइआर रद्द करते हुए एक अहम फैसला दिया है कि आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत नहीं दर्ज होगा मुकदमा।

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एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंद लाल यादव ने पीएम व सीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर सोशल साइट फेसबुक पर टिप्पणी की थी । जिसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के दिशा निर्देश पर मिरहची थाने की पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66 ए के अंतर्गत नंदलाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की । उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए शिक्षक नेता को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी । न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार नवम की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए नाराजगी जाहिर की और बताया कि आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा रखी है ।

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