

Positive India:Allahabad:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। कहा कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया और हलफनामा नहीं दाखिल किया गया तो विपक्षी कोर्ट में हाजिर होंगी। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल न करने पर आराधना शुक्ला को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्री कृष्ण इंटर कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति की अवमानना याचिका पर दिया है।
Vineet Dubey