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हाईकोर्ट सहित समस्त अधिकरणों के अंतरिम आदेश अब 31 तक बढ़े

Allahabad High Court extends its interim order amid COVID-19.

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Positive India:प्रयागराज;विनीत दुबे:
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों ,अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं के द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश, जो कि इस माह के 14 जुलाई को समाप्त हो चुके हैं, उसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जमानत के आदेश, बेदखली व ध्वस्तीकरण के मामलों पर भी रोक के आदेश की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

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यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र स्वत: संज्ञान लेते हुए पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों ने अनलॉक के दौरान काफी छूट दे रखी है,लेकिन इसके बावजूद लिंक अदालतें व हॉटस्पॉट एरिया की अदालतों में सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढ़ाई जा रही है।
संवाददाता:विनीत दुबे-एडवोकेट,इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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