पॉजिटिव इंडिया:ग्वालियर
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने लोक सेवा केन्द्र डबरा के संचालक सुधीर सुरेका के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 75 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की है और अर्थदण्ड की राशि तीन दिन में जिला ई-अवर्नेंस सोसायटी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं से संबंधित आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं। लोक सेवा केन्द्र डबरा के संचालक सुधीर सुरेका द्वारा प्राप्त आवेदनों की कॉलम अनुसार पूर्ति नहीं कराई गई और त्रुटिपूर्ण आवेदन भी दर्ज किए गए, जिसकी सीएम हैल्पलाइन पर भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संचालक द्वारा लगभग 300 से अधिक आवेदनों पर हार्डकॉपी के नाम पर प्रति आवेदन पर पाँच रूपए की राशि वसूली गई। जबकि किसी प्रकार का शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व में संचालक को नोटिस दिया गया था। समय पर नोटिस का संतुष्टिपूर्वक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए संचालक के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होना चाहिए। आवेदकों से अवैध रूप से वसूली नहीं की जा सकती। यदि इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो लोक सेवा केन्द्र संपादित करने के लिए किया गया अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी।