Positive India Delhi 19 March 2021
उत्तर प्रदेश में हापुड़ की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश (पोक्सो) वीना नारायण ने दोषी धीरज व जगवीर पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत देकर आरोप लगाया था कि पांच जुलाई 2015 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री का धीरज व जगवीर ने अपहरण कर लिया है और दोनों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है।
उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की और अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
साभार पीटीआई भाषा