www.positiveindia.net.in
Horizontal Banner 1

दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम के रात्रि लिए कर्फ्यू

30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का

Ad 1

Positive India Delhi 7 April 2021.

Gatiman Ad Inside News Ad

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से इस पूरे महीने के लिए सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गयी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया गया। डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेगा। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 5,100 नये मामले सामने आये जो कि इस वर्ष के दौरान सबसे अधिक है। साथ ही 17 और मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में मृतक संख्या 11,113 है।
कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है।
आदेश के अनुसार,ऐसा महसूस किया गया कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक आपातकालीन कदम के तौर पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीटी) में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।
गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।
जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।
डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।
इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट्स, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं के कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण इकाइयों को भी ई-पास होने पर छूट दी जाएगी।
दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों, ऑटो और टैक्सियों जैसे सार्वजनिक परिवहन को रात के कर्फ्यू के दौरान केवल छूट वाली श्रेणियों के लोगों के परिवहन के लिए निर्धारित समय के भीतर चलने की अनुमति होगी।
हालांकि, आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य परिवहन और अंतर-राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त, साथ ही साथ संबंधित अधिकारी, डीडीएमए के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 की चौथी लहर दिखाई दे रही है लेकिन लॉकडाउन लगाने के संबंध में कोई फैसला सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा।
इस बीच पुलिस ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार द्वारा रात के कर्फ्यू के जारी आदेश का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
पुलिस जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने कहा,दिल्ली पुलिस आदेश में उल्लिखित छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर कड़ाई से इसे लागू करेगी। सभी संबंधितों को डीडीएमए के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।बिस्वाल ने कहा कि पुलिस ने आवश्यक सेवाओं एवं चीजों में लगे व्यक्तियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए पूर्व में पास जारी किए थे।उन्होंने कहा,ताजा पास मांग पर जारी किए जाएंगे। जिन्हें इसकी जरूरत है और जो इसके लिए पात्र हैं वे इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। डीडीएमए के आदेश को लागू करने के लिए क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कर्मी अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध रहेंगे।

Naryana Health Ad

साभार पीटीआई

Horizontal Banner 3
Leave A Reply

Your email address will not be published.