चिटफंड कंपनी एन.आई.सी.एल., बी.एन.गोल्ड, जी.एन. गोल्ड, यश ग्रुप ऑफ कंपनी की चल अचल संपत्ति का कुर्की आदेश जारी
Positive India,बेमेतरा,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा महादेव कावरे ने निपेक्षकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्रमशः रायपुर, जांजगीर-चांपा, धमतरी एवं दुर्ग को ज्ञापन जारी कर चिटफंड कंपनियों के चल, अचल संपत्ति कुर्क हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अुनसार थाना में दर्ज अपराध ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1978, निपेक्षकों के हितों के संरक्षण अधि. 2005 से संबंधित, जिले के बेमेतरा थाने में निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.आई.सी.एल.), बी.एन.गोल्ड, यश ग्रुप ऑफ कम्पनी एवं नवागढ़ थाने में जी.एन. गोल्ड कंपनी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें एनआईसीएल कम्पनी के अधिकारी विवेक माथुर पिता वी.एस. माथुर निवासी अरेरा कालोनी भोपाल के नाम से उत्तरायण एन्क्लेव के द्वितीय तल पर निर्मित कार्यालय परिवर्तित भूमि खसरा नं. 235/310/5 का भाग रकबा 1960 वर्गफुट होना पाया गया है तथा मौजा शीतला चौक डंगनिया पहन 104/36 जिसकी कुल कीमत 33,13,000 रूपये है। इसी तरह बी.एन.गोल्ड कंपनी के आरोपीगण आनंद निर्मलकर ग्राम कल्याणपुर तह. अकलतरा जांजगीर-चांपा की चल संपत्ति 01 स्कार्पियो क्रमांक सीजी 10/एफए 0565 एवं राजेश कुमार साहू वाहन स्विफ्ट डिजायर क्र. सीजी 10/यु 5633 चल संपत्ति होना पाया गया है। जी.एन.गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर एस.बी.गोश्वामी (शैलेन्द्र बन गोश्वामी) पिता केदार गोश्वामी साकिन मरौद जिला धमतरी के नाम पर खसरा नं. 385/01 रकबा 0.80 वर्ष 2012 में क्रय किया गया था जिसकी कीमत 996400/- नौ लाख छयानवे हजार चार सौ रूपये का होना पाया गया है। यश ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर जिला दुर्ग अंतर्गत अनुमानित चल संपत्ति 7,42,466/- सात लाख बयालिस हजार चार सौ छियासठ रूपये एवं अचल संपत्ति अनुमानित 14,46,84,000/- चौदह करोड़ छयालिस लाख चौरासी हजार रूपये का होना पाया गया है। उक्त कंपनियों के चल, अचल संपत्तियों का कुर्की आदेश जारी किया गया है।