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सीजेआई रंजन गोगोई ने नरेंद्र मोदी को दी क्लीन चिट

सर्वोच्च न्यायालय का राफेल पर एक और अहम फैसला

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Positive India:नयी दिल्ली,14 नवंबर(भाषा):अपने रिटायर होने के 2 दिन पहले सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की बेंच ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बृहस्पतिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं।

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न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया। 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है।

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उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं।’’

वही, राहुल गांधी के माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर चल रहे अवमानना केस को हटा दिया ।

पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ भी शामिल थे।

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