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भूपेश सरकार ने पी.एल.एफ.आई. को प्रतिबंधित किया

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Positive India:Raipur:छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम-2005 के तहत विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-4-195/गृह-सी/2001, 5 जून 2018 में वृद्धि करते हुए पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एल.एफ.आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी.पी.सी.) को पुनः एक वर्ष के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित किया गया है। अधिसूचना 5 जून 2019 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त होगी।

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