पॉजिटिव इंडिया:
पूरे विश्व में तेजी से गिर रहे भू-जल स्तर और आसन्न जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय काफी उपयोगी एवं सफल हो सकते हैं। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाकर ऐसे प्रयासों में जन-जन की भागीदारी बढाने का प्रयास किया जा रहा है। नगरीय निकायों भूमिगत जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये जाने के लिए वर्षा जल संचयन या रेनहार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जारी आदेश के तहत् वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भू-खण्डों मंे वर्षा जल संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ भूमि विकास निगम 1984 के नियम में प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक है। भूमि जल संरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा हेतु ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें आवेदक द्वारा समस्त अभिलेख एवं जमा की जाने वाली राशि ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। सुरक्षा राशि आयुक्त, मु.न.पा. अधिकारी के पक्ष में देय होती है। सुरक्षा राशि बैंक या डाकघर के माध्यम से जमा होती है। इसके अंतर्गत रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि भी ऑनलाइन निकाय के पृथक से खाते में जमा की जाती है। भवन का निर्माण कार्यपूर्ण होने एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के स्थापित किए जाने की निकाय द्वारा निरीक्षण एवं पुष्टि के उपरांत सुरक्षा राशि की सावधि जमा राशि निकाय द्वारा वापस की जाती है। भवन स्वामी द्वारा अनुज्ञा की अवधि में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण एवं रख-रखाव स्थापना प्रावधानित विधि से पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में जमा कराई गई राशि राजसात कर ली जाती है।