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बस्तर, सरगुजा संभाग के साथ-साथ कोरबा जिले के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए जिले के स्थानीय नागरिक ही पात्र होंगे

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पॉजिटिव इंडिया:राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 मई 2019 को जारी अधिसूचना के अनुुसार बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के साथ-साथ कोरबा जिले के विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए केवल जिले के स्थानीय नागरिक ही पात्र होंगे। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों के पात्रता की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। इस संबंध में आज मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 17 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई थी और अनुसार बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी को दो वर्ष की कालावधि के लिए विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र माना गया था। इस कालावधि में समय-समय पर वृद्धि की गई थी और इसे 31 दिसंबर 2018 तक के लिए बढ़ाया गया था।राज्य शासन द्वारा अब अधिसूचना जारी कर संविधान की पांचवी अनुसूची अंतर्गत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में माननीय राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग करते हुए इसे आगामी तीन वर्षों अर्थात् इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल की विशेष पहल पर कोरबा जिले को भी इसमें शामिल किया गया है और इससे विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए केवल जिले के स्थानीय नागरिक ही पात्र होंगे।

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