Positive India :Delhi; 11 March 2021.
शहर की पुलिस ने टीवी न्यूज चैनलों से ‘कार्यक्रम संहिता’ का पालन करने और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस ने यह कदम कथित तौर पर एक पूर्व मंत्री की ‘सेक्स फॉर जॉब’ वीडियो क्लिप प्रसारित किये जाने के बाद उठाया है। हालांकि, पूर्व मंत्री ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है।
इस कथित कांड का वीडियो टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित किये जाने पर कर्नाटक के मंत्री रमेश जरकीहोली के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कमल पंत ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया।
पंत ने आदेश में कहा है,बेंगलुरु सिटी क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी के तौर पर केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक जनहित में ऐसे सभी प्रसारण पर निषेध लगाया जाता है, जो कार्यक्रम संहिता (प्रोग्रामिंग कोड) की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं।
उन्होंने कहा ,इस निर्देश का किसी भी तरह से उल्लंघन किये जाने पर केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम,1994 की धारा 16 के तहत मुकदमा किया जाएगा।
आपत्तिजनक वीडियो की फुटेज प्रसारित करने से न्यूज चैनलों को रोकने के लिए सरकार के एक कानून लाने पर विचार करने के बीच यह आदेश आया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार गिराने में जरकीहोली की एक अहम भूमिका रही थी , जिसके बाद 2019 में भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ था।
भाजपा में शामिल होने से पहले वह कांग्रेस के विधायक थे।
उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद तीन मार्च को मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे
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