Positive India:पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के नियम 6(3) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर के द्वारा वजन ढोने व सवारी के लिए पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक की अवधि में प्रभावी होगा। राज्य सहित जिले में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए पशुओं के उपयोग पर जैसे टांगे, बैलगाड़ी, भैसा गाड़ी आदि पर समान ढोने व सवारी के लिए उपयोग पर उक्त नियमानुसार प्रतिबंध लगाया गया है।