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हाईकोर्ट ने समस्त अधिकरणों के अंतरिम आदेश 10 जुलाई तक बढ़ाए

जमानत के आदेश, बेदखली व ध्वस्तीकरण के मामलों पर लगी रोक ।

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Positive India:Prayagraj;21June 20:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट,अधीनस्थ अदालतों ,अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं के द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश, जो इस माह के 29 जून को समाप्त हो रहे हैं, उसे 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है । इसी तरह जमानत के आदेश, बेदखली व ध्वस्तीकरण के मामलों पर भी रोक के आदेश की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है । यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के सापेक्ष पारित किया है ।

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कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अनलॉक के दौरान काफी छूट दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद लिंक अदालतें व हॉटस्पॉट एरिया की अदालतों में सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है । इसी कारण से इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढ़ाई जा रही है ।
संवाददाता:विनीत दुबे-एडवोकेट,इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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