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कोरोना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तैयारी

Allahabad High Court fights back

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Positive India:Prayagraj:16 March:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को यह आदेश दिया है कि वे वादकारियों की भीड़ कोर्ट परिसर में जमा न होने दें। हाईकोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि वकील या वादकारी के कोर्ट में उपस्थित न हो पाने की स्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से जारी एक अधिसूचना में वकीलों और कर्मचारियों को हाथ मिलाने और समूह में एकत्र होने से बचने की सलाह दी गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुझाए गए बचाव के उपायों को अपनाने और सही भावना से लागू करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह एहतियाती कदम उठाए हैं।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात कर ली है। बहुत जल्द उनकी टीम हाई कोर्ट पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं कोरोना वायरस की पहचान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में थर्मल स्कैन सिस्टम भी लगाया जाएगा। हाई कोर्ट खुलते ही इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा।

संवाददाता:विनीत दूबे, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट।

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