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ईद के मौके पर ईदगाहों को खोलने के मामले में न्यायालय ने हस्तक्षेप से किया इनकार

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Positive India:प्रयागराज;21 मई 2020:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रमजान में ईद के मौके पर सामूहिक नमाज व दुआ पढ़ने के लिए प्रदेश की ईदगाहों को एक घण्टे (सुबह 9.00 से 10.00 तक) खोलने एवं जून माह में अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ने की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है । मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने शाहिद अली सिद्धीकी द्वारा लिखे पत्र पर कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि याची इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रमजान में ईद के मौके पर सामूहिक नमाज व दुआ पढ़ने के लिए प्रदेश की ईदगाहों को एक घण्टे (सुबह 9.00 से 10.00 तक) खोलने एवं जून माह में अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ने की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है । न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि याची ईद से संबंधित अपनी मांगों को लेकर सक्षम अधिकारी के सामने आवेदन कर सकता है । यदि सक्षम अधिकारी कोई आदेश नहीं करता या मामले को लंबित रखता है तो याची उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है । उच्च न्यायालय का कहना है कि बिना सरकार को अर्जी दिए सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। उपरोक्त मामले में याची को अपनी मांग शासन में रखनी चाहिए । कोई आदेश ना होने या खिलाफ आदेश होने की स्थिति में याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है । लेकिन याची ने सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे बगैर जनहित याचिका कायम कर समादेश जारी करने की मांग की है । जिसके संदर्भ में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

संवाददाता:विनीत दुबे- एडवोकेट,इलाहाबाद हाईकोर्ट।

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