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अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार तक पहुंच

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Positive India:Delhi;15 October,2020

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने आईएफएससी में एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पादों के लिए निवेशक बेस बढ़ाने और द्वितीयक बाजार तरलता बढ़ाने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार तक पहुंच के लिए एक नियामक ढांचा जारी किया है।
अधिकृत व्यक्ति कोई भी शख्स, साझेदारी फर्म, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, जो स्टॉक ब्रोकर एजेंट के रूप में स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है।
फ्रेमवर्क के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक ब्रोकर्स/ट्रेडिंग मेंबर्स (आईएफएससीए या सेबी या दोनों के साथ पंजीकृत) को अधिकृत व्यक्तियों (विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्र में स्थित) के माध्यम से ही निवेशकों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
इस फ्रेमवर्क के अन्य विवरण आईएफएससीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिसका यूआरएल है : https://ifsca.gov.in/Circular

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