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बलौदाबाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग ने रोके छह बाल विवाह

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Positive India:संचालनालय महिला बाल विकास विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। अप्रैल माह में मांगलिक मुहर्ताें मे बहुतायत में विवाह होने तथा नाबालिग एवं विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम आयु मंे बालको का विवाह किए जाने की संभावना को दृष्टिगत करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियमित ग्रामों का भ्रमण किया जा रहा है। जनसमुदाय से बाल विवाह के संबंध में टोल फ्री नंबर 1098/181 तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयीन फोन नंबर 07727-222253 में प्राप्त सूचना के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा माह अप्रैल में अब तक 06 नाबालिगों (विवाह हेतु निर्धारित आयु लड़का -21 वर्ष, लड़की – 18 वर्ष) से कम आयु के विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास ने बताया कि माह अप्रैल 2019 में बिलाईगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग बालिका, भाटापारा विकासखण्ड में 20 वर्षीय बालक, कसडोल विकासखण्ड में 16 वर्ष 8 माह के बालक तथा 19 वर्षीय बालक एवं बलौदाबाजार विकासखण्ड के 17 वर्षीय बालिका तथा पलारी विकासखण्ड के 17 वर्षीय बालिका के विवाह को परिजनों एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं एवं संबंधित पुलिस थानों की सहभागिता में रूकवाया गया। लड़को में विवाह हेतु निर्धारित आयु से पहले विवाह किए जाने के बढ़ रहे प्रचलन पर पर चिंतन की आवश्यकता पर जोर देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि अपरिपक्व आयु में विवाह होने से अचानक पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बालक-बालिकाओं में पड़ता है जिसके अनेक शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव तथा दूरगामी परिणाम होते है। परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में विहित सजा तथा जुर्माने के प्रावधानों को अवगत कराकर सही उम्र में अपने बच्चों का विवाह करने संबंधित घोषणा पत्र में हस्ताक्षर जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम द्वारा लिया गया साथ ही विवाह का निमंत्रण कार्ड छापने वाले मुद्रकों से अपील की गई कि वे शादी कार्ड छापने के पूर्व आयु संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति की मांग आवश्यक रूप से करे एवं नाबालिगों के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करें। बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही में जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा, कसडोल, लवन तथा बिलाईगढ़ के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षकों तथा कसडोल, लवन, भटगॉव पुलिस चौकी की टीम ने सहयोग प्रदान किया ।

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