Positive India: Delhi; Sep 04, 2020.
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 80/2020 – सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 20 अगस्त, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 4 सितंबर, 2020 से वह दर होगी