Positive India:संवाददाता-विनीत दुबे:
मुरादाबाद जिले के व्यवसाय मोहम्मद कमर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी समस्या के जल्द समाधान की मांग की है । याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि याची एक ट्रक मोटर का मालिक है और मालवाहक का काम करता है । वह स्थाई रूप से मुरादाबाद का रहने वाला है, लेकिन व्यापार के सिलसिले में उसे कोहिमा, नागालैंड आना-जाना पड़ता है । उसकी गाड़ी का पंजीकरण नागालैंड में ही है, लेकिन अब याची अपनी गाड़ी का पंजीकरण उत्तर प्रदेश में करवाना चाहता है, साथ ही अपना व्यापारिक पता भी बदलवाना चाहता है । इस संबंध में उसने अपना प्रत्यावेदन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद को दिया था । जिस पर दोनों ओर से कुछ दिनों तक पत्राचार के माध्यम से कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद याची ने मोटर वाहन अधिनियम के नियम 59 के अंतर्गत फार्म-33 संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा किया, लेकिन विभाग से कोई कार्यवाही नहीं हुई । याची के अधिवक्ता ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए कोर्ट से दिशा-निर्देश की मांग करते हुए कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत याची के प्रत्यावेदन को निस्तारित करें ।
याची की समस्या को समझते हुए कोर्ट ने परिवहन अधिकारी को चार हफ्तों के अंदर याची के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही करने का आदेश दिया और याची को विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा, साथ ही याची को संबंधित अधिकारी को दो हफ्तों के अंदर पुनः प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया । यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व विवेक वर्मा की खंडपीठ ने पारित किया ।
संवाददाता: विनीत दुबे-एडवोकेट,इलाहाबाद हाई कोर्ट