Positive India:Raipur;6 Aug 2020:
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर हालात की समीक्षा की। इस दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालात के अनुकूल कलेक्टरों को अनलॉक का फैसला लेने का अधिकार दिया गया है।
भूपेश बघेल के इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने 7 अगस्त यानी शुक्रवार से लॉकडाउन को खत्म करते हूए रायपुर को अनलॉक कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि लाॅकडाउन हटाया तो जा रहा है लेकिन जहां पर भी कोविड-19 के नियम टूटे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी । सभी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। सप्ताह में 6 दिन दुकानों का संचालन होगा,रविवार को समूचा बाजार बंद रहेगा।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में सभी दुकानों को नियम के साथ खोलने की परमिशन दी गयी है, लेकिन इस दौरान शॉप खोलने और बंद करने का समय लिखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दुकान के मालिक और स्टाफ को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
शुक्रवार यानि 7 अगस्त से राजधानी में पांच पाली में दुकान खोली जाएंगी। रविवार को अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगे।
दोपहर 11 बजे से रात्रि 07 बजे तक अन्य व्यवसाय संचालित होंगे। प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रेस्टोरेंट होटल में डाइनिंग और रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा को इजाजत दी गयी है। सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक ठेले पर खाद्य सामग्री जैसे गुपचुप, मोमोस,चाट आदि की दुकाने खोलने की इजाजत दी गयी है।
अगले 15 दिनों में जिले की स्थिति को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर घोषित कन्टेनमेंट जोन में प्रशासन के निर्धारित नियम लागू रहेंगे।
हर दुकानदार को सोशल डिस्टेंश का पालन करवाना होगा। दुकानदार को कम से 50 मास्क अपने यहां रखना होगा जो ग्राहक बगैर मास्क पहुंचा तो उन्हे फ्री या पैसे लेकर उपलब्ध कराना होगा। नियम यदि दुकानदार तोड़ता है तो दुकानें 15 दिन के लिए सील कर दी जायेंगी।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले एरिया की दुकानें जो दायरे में आ जाएंगी स्वत: बंद हो जाएगी।
रात 7 बजे के बाद बिना किसी ठोस कारण के शहर में घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान इमरजेंसी के बिना गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी जब्ती करने के साथ ही उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।