अधूरे तथ्य होने के कारण याचिका खारिज
Positive India:प्रयागराज;30 जून 2020:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राजपाल व तीन अन्य याचियों ने जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट को अवगत कराया कि गांव के विकास के नाम पर गौतमबुद्धनगर में जैतवारपुर (अलवारपुर) की नवीन परती भूमि प्लॉट संख्या- 583 पर पावर स्टेशन बनाया जा रहा है । इसी प्लॉट के बगल में जूनियर हाईस्कूल संचालित होता है, यदि पावर स्टेशन बन गया, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए खतरा हो सकता है । याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और एसडी सिंह की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची अपनी सोच और विचारों के अनुसार तथ्य प्रस्तुत कर रहा है । उपरोक्त मामला जनहित से अधिक व्यक्तिगत रूचि का लग रहा है, अतः यह कोर्ट के लिए विचारणीय नहीं है।
संवाददाता: विनीत दुबे-एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट।