Positive India:प्रयागराज:20 मार्च:
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए यह आदेश पारित किया है कि 6 अप्रैल 2020 तक सभी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकारी संस्थाओं की ओर से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पण साहू के बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि वर्तमान आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की नीलामी प्रक्रिया नहीं होगी, और ना ही किसी के मकान ध्वस्तीकरण किया जाएगा। किसी को उसके मकान से बेदखल करने का अधिकार भी इस दौरान नहीं होगा
हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि जिला प्रशासन व अर्ध न्यायिक संस्था किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेगी। राज्य सरकार और सभी वित्तीय संस्थाओं, अधिकारियों को 2 हफ्ते तक किसी भी वसूली के मामले में व्यक्तिगत उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं होगा।
संवाददाता: एडवोकेट विनीत दूबे:इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज।