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बंद कमरे में लागू नहीं होगा एससी/एसटी एक्ट

यदि घटना लोक स्थल पर नहीं हुई है तो एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता।

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Positive India:प्रयागराज:बंद कमरे में लागू नहीं होगा एससी/एसटी एक्ट।
सोनभद्र के केपी ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरके गौतम ने यह आदेश पारित किया कि जब तक कोई मामला या अपराध सार्वजनिक स्थल पर ना हो, तब तक एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। याची केपी ठाकुर खनन विभाग के अधिकारी हैं, उनके एक कर्मचारी विनोद कुमार तनया ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए मारपीट, जान से मारने की धमकी, एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। शिकायतकर्ता अपने साथ अपने एक सहकर्मी एमपी तिवारी को लेकर गया था, जिसे याची ठाकुर ने बाहर रहने को कहा तथा उन्हें विभागीय जांच में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया। अतः हाईकोर्ट का मानना है कि जिस समय घटना हुई, उस समय चेंबर के अंदर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि घटना लोक स्थल पर नहीं हुई है तो एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को मानते हुए हाईकोर्ट ने याची केपी ठाकुर के विरुद्ध लगाई गई एससी/ एसटी एक्ट की धारा को रद्द कर दिया।

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संवादाता: एडवोकेट विनीत दूबे, प्रयागराज।

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