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1996 में फर्जी मुठभेड़ में गाजियाबाद की तत्कालीन एएसपी ज्योति बेलूर पर चलेगा केस

High Court cancels plea of ASP Jyoti Belur in fake encounter case

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Positive India:Allahabad-Veneet Dubey: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1996 में फर्जी मुठभेड़ में 4 लोगों की हत्या मामले में गाजियाबाद की तत्कालीन एएसपी ज्योति बेलूर की याचिका खारिज कर दी है। याची की सर्विस रिवॉल्वर की गोली मृतक के शरीर में पाई गई है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि याची निर्दोष है। कोर्ट ने याची के खिलाफ जो कि अब ब्रिटेन की नागरिक है,अभियोजन प्रक्रिया को रद्द करने की मांग भी अस्वीकार कर दी है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने ज्योति बेलूर की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता अपूर्व हजेला तथा सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने बहस की।

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