उन्नाव रेप केस निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार
Unnao Rape victim will get justice after 2 years.
Positive India:New Delhi: उन्नाव रेप केस के आरोपी निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज कोर्ट ने दोषी करार दिया.
वर्ष 2017 में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक लड़की का अपहरण तथा बलात्कार किया था। तब लड़की माइनर थी। इस नाबालिग लड़की को कुलदीप सिंह सेंगर तक पहुंचाने वाली महिला शशि सिंह के खिलाफ भी कोर्ट ने चार्जेस को फ्रेम कर दिया है।
मामला दर्ज होने के बाद तथा केस चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर(Kuldeep Singh Sengar) को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
जिस लड़की का रेप हुआ था वह कोर्ट में गवाही के लिए जा रही थी अपने रिश्तेदारों के साथ। रास्ते में उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें लड़की की दो रिश्तेदार मारी गई। इस एक्सीडेंट के पीछे कुलदीप सिंह सेगर का हाथ था। मामला सुर्खियों में आ गया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
ग्रामीण पृष्ठभूमि की वजह से पीड़िता को पहले पुलिस में घुमाया, फिर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने में 1 साल लगा दिया।
1 साल बाद चार्जशीट दायर करने पर कोर्ट ने सीबीआई की खिंचाई भी की है। 19 तारीख को कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुना सकती है।